Tax Saving Tips: टैक्स बचाने के बहुत सारे तरीके आपने ट्राई किए होंगे, लेकिन आज जो तरीका हम आपको बताएंगे, शायद आपके सीए ने भी आपको इसके बारे में नहीं बताया होगा। आप अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके किस प्रकार से टैक्स बचा सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। यहां पर हम आपको इसी के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।
बहुत सारे लोग हैं, जो टैक्स बचाने के लिए अनेक तरीकों को फॉलो करते हैं, लेकिन एक ऐसा तरीका भी है, जिसमें आपकी पत्नी टैक्स बचाने में आपकी मदद कर सकती है। आइए, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं।
कैसे काम करता है टैक्स बचाने का तरीका
अगर आप अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करके टैक्स बचाना चाहते हैं, तो यह सही तरीका है। इसमें आपको इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 60 और 64 के अंतर्गत, आप अपनी पत्नी के अकाउंट में पैसा जमा करते हैं और उसकी वजह से आपको किसी प्रकार की कमाई जैसे ब्याज, डिविडेंड, किराया आदि नहीं मिलता है, तो आपको इसके ऊपर टैक्स देना होता है।
लेकिन अगर आप अपनी पत्नी को पैसा गिफ्ट करते हैं, तो यह टैक्स के दायरे में नहीं आता है। ऐसे में, आप अपनी पत्नी को पैसे गिफ्ट के रूप में प्रदान कर सकते हैं और यह पैसा आपका इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो जाता है।
इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचाने का तरीका
अगर आपकी पत्नी किसी भी प्रकार से कोई इनकम नहीं करती है, तो आप बहुत आसानी से उनके नाम पर किसी फिक्स्ड डिपॉजिट, म्युचुअल फंड या पीपीएफ अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस इन्वेस्ट किए गए पैसे और इससे होने वाली इनकम पर आपको किसी भी प्रकार का टैक्स देने की जरूरत नहीं होती है।
HRA के माध्यम से टैक्स बचाना
आप चाहें, तो अपनी पत्नी के नाम पर HRA का फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद आप बहुत कम टैक्स भरेंगे और टैक्स क्लेम में भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा।
लोन के माध्यम से टैक्स बचाना
आप चाहें, तो अपनी पत्नी को पैसा गिफ्ट करने की जगह पत्नी के नाम पर लोन उठा सकते हैं। महिलाओं को बहुत ही कम ब्याज पर लोन मिल जाता है और यह पैसा इनकम टैक्स के दायरे में भी नहीं आता है। आपको सभी प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखना होगा।
सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके टैक्स बचाना
अगर आप अपनी पत्नी के सेविंग्स अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, तो आपका टैक्स बच सकता है। ब्याज पर आपके करीब ₹10,000 तक की छूट इस प्रकार से मिल सकती है।
होने वाली पत्नी भी बचाएगी टैक्स
अगर आपकी शादी नहीं हुई है, लेकिन होने वाली पत्नी के नाम पर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर उनको कोई भी गिफ्ट दे देते हैं, तो वह इनकम टैक्स के दायरे से बाहर हो जाता है। आप इस प्रकार से टैक्स बचा सकते हैं।
टैक्स बचाने के लिए क्या नहीं करें
टैक्स बचाने के लिए किसी भी प्रकार की गलत जानकारी न दें और डॉक्यूमेंटेशन को बिल्कुल सही प्रकार से पूरा करें।अगर आपकी शादी नहीं हुई है या होने वाली है, तो आप होने वाली पत्नी के नाम पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं।