Scheme for Women: भारत में केंद्र और राज्य सरकारें नागरिकों के लाभ के लिए समय-समय पर कई योजनाएं लागू करती हैं। जहां केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पूरे देश के नागरिकों को मिलता है वहीं राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई योजनाएं विशेष रूप से उनके अपने राज्य के निवासियों के लिए होती हैं।
इसी कड़ी में उत्तराखंड सरकार ने ‘मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना’ की घोषणा की है जो प्रदेश की अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यक्ता, निराश्रित और दिव्यांग महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी।
इस योजना के तहत महिलाओं को 75% तक की सब्सिडी मिलेगी जबकि उन्हें केवल 25% राशि स्वयं निवेश करनी होगी। राज्य सरकार इस योजना को जल्द ही लागू करने जा रही है जिससे हजारों महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।
योजना का उद्देश्य और लाभ
उत्तराखंड सरकार की यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए बनाई गई है जो किसी ना किसी कारणवश आर्थिक रूप से कमजोर हैं और रोजगार शुरू करना चाहती हैं। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने इस योजना को प्रदेश की महिलाओं के लिए एक नए आत्मनिर्भर भविष्य की नींव बताया है।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है जिससे वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें और समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें।
कैसे मिलेगा योजना का लाभ?
इस योजना के तहत महिलाओं को उनके चुने गए व्यवसाय के लिए दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सरकार द्वारा दी जाने वाली यह राशि ब्यूटी पार्लर, बुटीक, डेयरी, दुकान, हस्तशिल्प और अन्य छोटे व्यवसायों की शुरुआत के लिए दी जाएगी।
इस आर्थिक मदद से महिलाएं न केवल अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकेंगी बल्कि भविष्य में अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा कर सकती हैं।
कब होगी योजना की शुरुआत
सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है और जल्द ही इसका शासनादेश (G.O.) जारी कर दिया जाएगा। पहले चरण में 2000 महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यदि योजना सफल रहती है तो सरकार इसके दायरे को और अधिक बढ़ाने पर विचार करेगी।