गुजरात सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की बेटियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु “Kuvar bai nu Mameru Yojana 2025” लागू की गई है। इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अनुसूचित जाति कल्याण निदेशालय द्वारा किया जाता है। यह योजना वर्ष 1991 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सहयोग प्रदान करना है।
योजना के लाभ
- 01 अप्रैल 2021 के बाद शादी करने वाली अनुसूचित जाति की बेटियों को ₹12,000/- की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- 01 अप्रैल 2021 से पहले शादी करने पर ₹10,000/- की आर्थिक सहायता मिलेगी।
- यह सहायता अधिकतम दो बेटियों तक दी जाएगी।
पात्रता मानदंड
- आवेदक गुजरात का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से संबंधित होना चाहिए।
- वार्षिक आय सीमा:
- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम ₹6,00,000/-
- शहरी क्षेत्रों में अधिकतम ₹6,00,000/-
- विवाह के समय लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए।
- इस योजना का लाभ केवल पहली शादी के लिए ही मिलेगा, पुनर्विवाह की स्थिति में सहायता नहीं दी जाएगी।
- विवाह के दो वर्षों के भीतर इस योजना के तहत आवेदन करना आवश्यक है।
सामूहिक विवाह में विशेष लाभ
जो लाभार्थी सामूहिक विवाह में भाग लेते हैं, वे सात फेरा समूह लगाना योजना और Kuvar bai nu Mameru Yojana 2025 दोनों के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, यदि वे इन योजनाओं की सभी शर्तों को पूरा करते हैं।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
चरण 1: ई-समाज कल्याण पोर्टल (https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/) पर जाएं।
चरण 2: ‘नागरिक लॉगिन’ टैब के अंतर्गत ‘नया उपयोगकर्ता’ पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन करें।
चरण 3: आधार कार्ड के अनुसार सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें और ‘रजिस्टर’ करें।
चरण 4: लॉगिन करने के बाद ‘यूजर प्रोफाइल’ अपडेट करें।
चरण 5: होम पेज पर उपलब्ध योजना का चयन करें और आवेदन पत्र भरें।
चरण 6: आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और नियम एवं शर्तों को स्वीकार करें।
चरण 7: आवेदन को सबमिट करें और भविष्य के लिए आवेदन की प्रिंट कॉपी रख लें।
चरण 8: आवेदन की स्थिति पोर्टल पर लॉगिन करके ट्रैक की जा सकती है।
आवश्यक दस्तावेज
- पासपोर्ट आकार का फोटो
- जाति प्रमाण पत्र (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)
- बेटी का आधार कार्ड
- पिता/अभिभावक की वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक का प्रथम पृष्ठ / रद्द चेक
- स्व-घोषणा पत्र
- (यदि पिता जीवित नहीं हैं) मृत्यु प्रमाण पत्र
- अन्य आवश्यक दस्तावेज (आवश्यकतानुसार)

“Kuvar bai nu Mameru Yojana 2025“ गुजरात सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो अनुसूचित जाति की बेटियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत मिलती है और बेटियों के विवाह में सहयोग मिलता है। यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं, तो समय पर आवेदन करें और इस योजना का लाभ उठाएं।
अधिक जानकारी के लिए: https://esamajkalyan.gujarat.gov.in/
Kuvar bai nu Mameru Yojana 2025 (FAQ)
1. कुंवर बाई नू मामेरू योजना कैसे काम करती है?
उत्तर: गुजरात सरकार ने अनुसूचित जाति की बेटियों की शादी के लिए धन जुटाने के लिए यह कार्यक्रम लागू किया है। इस कार्यक्रम के तहत पात्रता रखने वाले लाभार्थी 12,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
2. इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?
उत्तर: अनुसूचित जाति (एससी) की केवल वे बेटियाँ जो गुजरात की स्थायी निवासी हैं और जिनकी शादी के समय कम से कम 18 वर्ष की आयु हो, वे ही इस कार्यक्रम के लाभ के लिए पात्र होंगी।
3. एक परिवार की कितनी बेटियों को इस योजना का लाभ मिलेगा?
उत्तर: एक परिवार एक बार में अधिकतम दो बेटियों को इस कार्यक्रम का लाभ दे सकता है।
4. क्या यह योजना पुनर्विवाह (दूसरी शादी) के लिए लागू है?
नहीं, यह योजना केवल पहली शादी पर लागू होती है, इसलिए नहीं। दूसरी शादी की स्थिति में लाभ नहीं मिलेगा।
5. इस योजना का लाभ पाने के लिए कब आवेदन करना चाहिए?
उत्तर: शादी के दो साल के भीतर आवेदन करना जरूरी है।
6. अगर सामूहिक विवाह होता है, तो क्या इस योजना से लाभ मिलेगा?
हां, दोनों योजनाओं के लाभार्थी लाभ प्राप्त कर सकते हैं यदि वे सामूहिक विवाह में भाग लेते हैं और सात फेरे समूह लगाना योजना की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।