शनिवार को रसायन और उर्वरक मंत्रालय की तरफ से दवाओं को लेकर एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार की तरफ से 37 जरूरी दवाओं और उनके फॉर्मूलेशंस को लेकर रिटेल प्राइस तय किया गया है। इस कीमत को नियंत्रण राष्ट्रीय फार्मास्युटिकल मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) द्वारा जारी किया गया है। ऐसा करने का उद्देशय जरूरी दवाओं को किफायती कीमत पर उपलब्ध कराना है।
कौन सी दवाओं की होगी नई कीमत?
सरकार की तरफ से खासतौर पर संक्रमण, हृदय रोग, सूजन, डायबिटीज और विटामिन की कमी जैसी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं की नई कीमत तय की गई है। रिपोर्ट की मानें तो ये नई कीमतें 35 फार्मूलेशंस पर लागू होंगी, जिनको कुछ खास फार्मा कंपनियां बनाती और बेचती हैं। इसमें Paracetamol, Atorvastatin, Amoxycillin, Metformin जैसी नामी मेडिकेशन और कुछ नई fixed-dose combinations को शामिल किया गया है। इन दवाओं का इस्तेमाल लंबी बीमारियों के लिए किया जाता है।
इन दवाओं में हुआ बदलाव
सरकार ने Aceclofenac + Paracetamol + Trypsin Chymotrypsin कॉम्बिनेशन टैबलेट में बदलाव किया। इन दवाओं का इस्तेमाल एंटी-इन्फ्लेमेटरी की तरह किया जाता है। Dr Reddy’s Laboratories ब्रांड में इस टैबलेट की कीमत 13 रुपये और Cadila Pharmaceuticals ब्रांड में इस टैबलेट की कीमत 15.01 रुपये रखी गई है। वहीं दिल की बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली Atorvastatin 40 mg + Clopidogrel 75 mg की नई कीमत 25.61 रुपये रखी गई है।
इसके आलावा बच्चों की दवाएं जैसे Cefixime और Paracetamol की ओरल सस्पेंशन की कीमतों को भी बदला गया है। वहीं Vitamin D सप्लिमेंट Cholecalciferol ड्रॉप्स और Diclofenac injection की कीमतों को 31.77 रुपये प्रति मिली रखा गया है।
डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और अस्थमा की कीमतों को भी बदला गया
टाइप 2 डायबिटीज के इलाज में इस्तेमाल होने वाली कॉम्बिनेशन दवाएं जैसे Empagliflozin, Sitagliptin, और Metformin Hydrochloride की कीमत 16.50 रुपये प्रति टैबलेट रखी गई हैं। ऐसे ही Atorvastatin-Ezetimibe (कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण) और Bilastine-Montelukast (अस्थमा और एलर्जी) जैसी दवाओं की कीमत को कंट्रोल किया गया है।
क्या दवाओं की कीमतों में टैक्स भी होगा शामिल?
NPPA का कहना है कि नई कीमतें GST फ्री हैं। मतलब जरूरत पड़ने पर जीएसटी अलग से जोड़ी जा सकती है। अब सभी दवा कंपनियों को IPDMS के माध्यम से Form-V में दवाओं में बदली हुई कीमत की लिस्ट को जारी करना होगा। इसके साथ ही कॉपी को NPPA और राज्य औषधि नियंत्रकों भेजना होगा।
वहीं DPCO 2013 की धारा 24 बोला गया है कि रिटेल सेलर्स और डीलरों को यह नई कीमत लिस्ट दुकानों में सही तरीके से दिखानी होगी।
नई कीमतों को नहीं मानने पर लिया जाएगा एक्शन
अगर कोई नई कीमतों को नहीं मानती है तो सरकार DPCO और Essential Commodities Act, 1955 के तहत एक्शन लेगी। इसके तहत जो रकम ज्यादा ली गई है उसे ब्याज के साथ वसूला जाएगा।