देश के अधिकांश राज्यों की तरह ही उत्तर प्रदेश राज्य में भी ऐसी महिलाएं जो विधवा हो चुकी है तथा आर्थिक रूप से कमजोर है उन सभी की सहायता के लिए विधवा पेंशन योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाओं के लिए मासिक रूप से वित्तीय सहायता दी जाती है।
विधवा पेंशन योजना राज्य में काफी सराहनीय हो रही है क्योंकि इस योजना से असहाय महिलाओं के लिए सहायता तो दी ही जा सकेगी साथ में ऐसी महिलाओं की स्थिति को सुधारने हेतु राज्य स्तर पर एक बेहतर प्रयास भी किया जाएगा।
ऐसी महिलाएं जो विधवा है परंतु अभी तक विधवा पेंशन योजना से नहीं जुड़ी है उन सभी के लिए अपनी सामान्य पात्रताओं को ध्यान में रखते हुए जिला कार्यालय में या फिर ऑनलाइन तरीके से विधवा पेंशन योजना से पंजीकृत होने के लिए आवेदन दे देना चाहिए ताकि वे इस सरकारी सहायता का लाभ प्राप्त कर सके।
Vidhwa Pension Yojana
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा विधवा पेंशन योजना केदार पंजीकृत महिलाओं के लिए हर माह ₹1000 की वित्तीय राशि दिए जाने का प्रावधान किया है। वर्तमान आंकड़ों के मुताबिक अब तक राज्य में 26 लाख महिलाएं इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ उठा रही है।
आज इस आर्टिकल के माध्यम से हम आपके लिए विधवा पेंशन योजना के बारे में लगभग सभी प्रकार की जानकारी देने का प्रयास करेंगे साथ में ही इस योजना में अप्लाई करने का तरीका भी बताने वाले हैं जिसके लिए हमारे आर्टिकल को अंत तक जरूर पढ़ें।
विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता मापदंड
विधवा पेंशन योजना से जुड़ने के लिए महिला के पास निम्न पात्रता मापदंड होनी चाहिए।-
- उत्तर प्रदेश राज्य की विधवा पेंशन योजना में केवल इसी राज्य की मूल निवासी महिलाओं के लिए पंजीकृत किया जाएगा।
- महिला की आयु सामान्य तौर पर 18 वर्ष या उससे ऊपर की ही होनी चाहिए।
- उसकी आर्थिक स्थिति निम्न वर्ग की या फिर कमजोर वर्ग की ही हो।
- महिला के पास आय का कोई परमानेंट साधन या फिर नौकरी नहीं होनी चाहिए।
- वह किसी भी प्रकार की अन्य पेंशन योजना का लाभ प्राप्त ना करती हो।
विधवा पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
विधवा पेंशन योजना के लिए सामान्य तौर पर निम्न दस्तावेजों को अनिवार्य किया गया है।-
- महिला का आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- बैंक पासबुक
- पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- परिवार समग्र आईडी
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर इत्यादि।
विधवा पेंशन योजना की विशेषताएं
- विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिलाओं के लिए हर महीने बिना किसी हस्तक्षेप के निरंतर लाभ दिया जाता है।
- इस योजना की वित्तीय राशि महिला के व्यक्तिगत खाते में ही हस्तांतरित की जाती है।
- विधवा योजना से पंजीकृत होने के लिए महिलाओं के लिए किसी प्रकार का प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लगता है।
- पात्र महिलाएं बिना किसी जातीय भेदभाव के इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- समय अनुसार विधवा पेंशन योजना की वित्तीय राशि को बढ़ाया भी जाता है।
विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
सरकार के द्वारा विधवा पेंशन योजना चलाई जाने का मुख्य उद्देश्य केवल यही है की विधवा महिलाएं योजना से मिलने वाली सहायता से अपने दैनिक खर्च को आराम से चला पाए तथा वह किसी और पर निर्भर न होकर स्वयं ही आत्मनिर्भर जीवन यापन व्यतीत कर पाए। यह योजना विधवा महिलाओं के लिए बहुत ही कल्याणकारी साबित हुई है।
विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
विधवा पेंशन योजना में स्वयं के द्वारा या फिर सीएससी यानी कॉमन सर्विस सेंटर की मदद से आवेदन कर सकते हैं जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी।-
- सबसे पहले योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर विडो पेंशन देखेगी उसमें एंटर करें।
- यहां जाने के बाद अप्लाई ऑनलाइन वाले विकल्प पर क्लिक कर देना होगा।
- अब स्क्रीन पर विधवा पेंशन योजना का फॉर्म खुल जाएगा जिसमें पूरी जानकारी दर्ज करें।
- इसके बाद अन्य सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ पति का मृत्यु प्रमाण पत्र स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- दस्तावेज अपलोड हो जाते हैं तो कैप्चा कोड भरकर सबमिट कर दें।
- इस प्रकार से विधवा पेंशन योजना में आवेदन हो जाएगा।
- आवेदन पूरा हो जाने के बाद एसडीएम कार्यालय की तरफ से मंजूरी मिलने पर इन महिलाओं के लिए पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी।