नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के रामनगर नगर पालिका परिषद की सफाई मशीन चोरी कराकर उसे जौहर यूनिवर्सिटी में मिट्टी में दबाए जाने के मामले में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्लाह आजम को जमानत दे दी है। गुरुवार को जस्टिस एमएम सुंदरेश की अध्यक्षता वाली बेंच ने जमानत देने का आदेश दिया।इससे पहले कोर्ट ने 16 दिसंबर, 2024 को यूपी सरकार को नोटिस जारी किया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसके पहले 21 सितंबर, 2024 को आजम खान की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आजम खान और उनके पुत्र के खिलाफ 2022 में एफआईआर दर्ज की गई थी। आजम खान समेत सात लोगों के खिलाफ वकार अली खान ने एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में कहा गया था कि वर्ष 2014 में नगर पालिका परिषद की सफाई मशीन की चोरी की गई थी।
इसी के साथ सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता व पूर्व मंत्री आजम खान से उनके परिवारजनों ने मुलाकात की। दोपहर बाद जेल में मुलाकात करने आए परिवार के लोगों ने आजम के साथ लगभग 40 मिनट तक रहकर उनका हालचाल जाना। इससे पहले उनके परिजनों द्वारा उनसे दिसम्बर माह में मुलाकात की गई थी।गुरुवार उनकी पत्नी तंजीन फातिमा व बेटे ने जेल में ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद दोपहर जेल में प्रवेश किया। सीतापुर जेल अधीक्षक सुरेश सिंह ने इस मुलाकात की पुष्टि करते हुए हिन्दुस्थान समाचार से बताया कि आजम खान से उनकी पत्नी और बेटे मिलने आए थे। यह मुलाकात लगभग 40 मिनट तक चली।