Haryana Kanyadan Scheme: हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के पंजीकृत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु हरियाणा कन्यादान योजना (Haryana Kanyadan Scheme) शुरू की गई है। इस योजना के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिकों को अपनी बेटी की शादी पर ₹71,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य श्रमिक वर्ग को आर्थिक सहयोग प्रदान करना और बेटियों के विवाह में आने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको पात्रता शर्तों और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी होनी चाहिए।
Haryana Kanyadan Scheme की मुख्य विशेषताएँ
योजना का नाम | हरियाणा कन्यादान योजना (Haryana Kanyadan Scheme) |
लॉन्च वर्ष | 2025 |
कौन से लाभार्थी पात्र हैं? | हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक |
प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता | ₹71,000 प्रति बेटी की शादी पर |
लाभार्थियों की अधिकतम संख्या | एक परिवार में अधिकतम 3 बेटियां |
शादी के लिए न्यूनतम आयु सीमा | बेटी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
योजना का उद्देश्य | श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना |
आधिकारिक वेबसाइट | हरियाणा श्रम विभाग की वेबसाइट |
Haryana Kanyadan Scheme के लिए पात्रता शर्तें
इस योजना का लाभ उन्हीं पंजीकृत श्रमिकों को मिलेगा जो निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं:
- श्रमिक को कम से कम 1 वर्ष से हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए।
- इस योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम 3 बेटियों को ही लाभ मिलेगा।
- बेटी की शादी के समय उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- शादी के समय वर की आयु 21 वर्ष और वधु की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदनकर्ता का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
- शादी के लिए विवाह कार्ड और अन्य दस्तावेजों को राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए।
Haryana Kanyadan Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज
हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
दस्तावेज़ का नाम | विवरण |
आधार कार्ड | पहचान प्रमाण के लिए |
श्रमिक पंजीकरण कार्ड | पंजीकृत श्रमिक होने का प्रमाण |
निवास प्रमाण पत्र | आवेदक को हरियाणा का निवासी होना चाहिए |
बैंक पासबुक की कॉपी | आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में प्राप्त करने के लिए |
शादी का कार्ड | विवाह की पुष्टि के लिए |
विवाह प्रमाण पत्र | विवाह की कानूनी मान्यता के लिए |
वर-वधु के आयु प्रमाण पत्र | जन्म प्रमाण पत्र या अन्य सरकारी दस्तावेज |
पासपोर्ट साइज फोटो | आवेदक और बेटी की तस्वीर |
मोबाइल नंबर | आवेदन की स्थिति ट्रैक करने के लिए |
Haryana Kanyadan Scheme के लिए आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:
- हरियाणा श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “योजना अनुभाग” (Scheme Section) में जाकर “Haryana Kanyadan Scheme” विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र डाउनलोड करें या ऑनलाइन फॉर्म भरें।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी, बेटी का नाम, शादी की तारीख और बैंक खाता विवरण भरें।
- सभी आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- आवेदन पत्र जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें और भविष्य के संदर्भ के लिए इसे सुरक्षित रखें।
- श्रम विभाग द्वारा दस्तावेज़ों की जांच के बाद, स्वीकृत लाभार्थियों को ₹71,000 की राशि उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
हरियाणा कन्यादान योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
यह योजना केवल हरियाणा के पंजीकृत श्रमिकों के लिए उपलब्ध है।विवाह से पहले आवेदन करना अनिवार्य है, अन्यथा सहायता राशि प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है।सरकार केवल उन्हीं मामलों में सहायता देगी जहां शादी कानूनी रूप से संपन्न हुई है और इसके प्रमाण उपलब्ध हैं।यदि आवेदन पत्र में कोई गलती पाई जाती है, तो उसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा।लाभार्थियों की सूची आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी।
हरियाणा कन्यादान योजना (Haryana Kanyadan Scheme) श्रमिक वर्ग की बेटियों की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके तहत पात्र लाभार्थियों को ₹71,000 की सहायता राशि प्रदान की जाती है ताकि वे अपनी बेटी की शादी के वित्तीय बोझ को कम कर सकें।
यदि आप हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड में पंजीकृत श्रमिक हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द ऑनलाइन आवेदन करें।