UP Viklang Pension Yojana 2025: उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के विकलांग के लिए पेंशन योजना को चलाया जा रहा है. इस योजना के द्वारा विकलांग को सरकार के द्वारा 500 रूपया की पेंशन मिलती है. जिससे वह अपना पालन पोषण को कर सकते है. इस योजना को उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के नाम से जाना है. इस योजना को उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 2016 में शुरू किया गया.
योजना के तहत लाभ लेने के लिए शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग होना चाहिए. योजना का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा. तभी आप योजना का लाभ उठा सकते है. आज हम आपको पेंशन योजना के बारे में सभी जानकारी विस्तार से देने वाले है.
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना क्या है ?
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा विकलांगो के लिए पेंशन योजना को संचालित किया जा रहा है. इस योजना के द्वारा हर महीने वित्तीय सहायता सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है. इस योजना के तहत जीवन यापन करने के लिए सरकार काफी मदद मिलती है. योजना का लाभ लेने के लिए दिव्यांगों के जीवन यापन करने में मदद करती है. योजना के द्वारा सरकार लाभार्थी को हर महीने पेंशन की राशि बढ़ाकर देती है. इस योजना के द्वारा हर महीने 500 रुपया की आर्थिक सहायता भी सरकार करती है, योजना का लाभ लेने के लोए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा.
UP Viklang Pension Yojana 2025 के लाभ
- उत्तर प्रदेश विकलांग योजना के द्वारा जरूरतमंद विकलांगो को सरकार के द्वारा हर महीने 500 रुपया की राशि प्रदान की जाती है.
- योजना के द्वारा मिलने वाली राशि से विकलांगो को जीवन यापन करने में मदद मिलती है.
- सरकार योजना के तहत लाभर्थियों को कई लाभ भी प्रदान करती है.
- योजना का लाभ के लिए शारीरिक 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने चाहिए.
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड अनिवार्य है. जो निम्न प्रकार से है.
- उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
- अगर कोई विकलांग है और सरकारी नौकरी को करता है, तो इस योजना के लिए पात्र नही है.
- पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते है, तो आपके पास बाइक या फिर कार भी नही होनी चाहिए. तभी आप योजना के लिए पात्र हैं.
- UP Viklang Pension Yojana 2025 के द्वारा विकलांग 40 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए, तभी योजना के लिए पात्र है.
- पेंशन योजना के लाभ के लिए किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ भी नही लिया होना चाहिए.
- योजना के लिए आवेदक के पास महत्वपूर्ण दस्तावेज होना चाहिए.
UP Viklang Pension Yojana 2025के लिए दस्तावेज
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवेदक के पास महत्वपूर्ण दस्तावेज होना अनिवार्य है. जो निम्न प्रकार से है.
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबूक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
UP Viklang Pension Yojana 2025 के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के बारे में हमने स्टेप बाई स्टेप जानकारी दी है, जिसे आप फॉलो करके उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कर सकते है.
- स्टेप 1 – उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा.
- स्टेप 2 – जिसके बाद आपके सामने योजना को आधिकारिक वेबसाइट का होम पेज खुलकर सामने आएंगे. इसमे दिव्यांग पेंशन योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- स्टेप 3 – जिसके बाद फिर से नया पेज खुलकर सामने आएगा. जिसमे आपको ऑनलाइन आवेदन करने के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- स्टेप 4 – जिसके बाद आपके सामने वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म खुलेगा, जिसमे सभी जरूरी जानकारी को बारी बारी से दर्ज करना है. जिसके बाद दस्तावेज को भी अपलोड करना है.
- स्टेप 5 – अब फॉर्म को एक बार चेक करने के बाद फॉर्म को सबमिट करना है. जिसके बाद आपके फॉर्म का सत्यापन करने के बाद आपको लाभ मिलना शुरू हो जायेगा.