ढाका। बांग्लादेश की प्रमुख अभिनेत्री और ई-कॉमर्स एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश की पूर्व अध्यक्ष शोमी कैसर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत पर प्रतिबंध लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय डिवीजन के चैंबर जज जस्टिस एमडी रेजाउल हक ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने वाली राज्य की याचिका के बाद यह आदेश पारित किया।
द डेली स्टार समाचार पत्र ने आज अपनी वेबसाइट पर यह खबर दी। इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के चैंबर जज ने कल गुरुवार को हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें अभिनेत्री शोमी कैसर को हत्या के प्रयास के एक मामले में अंतरिम जमानत दी थी। शीर्ष अदालत के चैंबर जज ने राज्य की याचिका को अगले साल छह जनवरी को मामले की सुनवाई के लिए अपनी पूर्ण पीठ को भी भेज दिया। अभिनेत्री को छह नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। तब से वह जेल में हैं। हाई कोर्ट ने 10 दिसंबर को शोमी कैसर को तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी।