फिरोजाबाद। न्यायालय ने बुधवार को दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना नारखी क्षेत्र अन्तर्गत सितंबर 2022 में एक महिला के साथ उसके रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपित युवक के भाई आदिल ने जान से मारने की धमकी दी थी। महिला ने सद्दाम तथा उसके भाई आदिल के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद सद्दाम के खिलाफ छेड़छाड़, दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में तथा आदिल के खिलाफ धमकी देने की धाराओं के तहत न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 9 अर्चना गुप्ता की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी प्रेम सिंह वर्मा ने की। उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान चार गवाहों ने गवाही दी। न्यायालय के सामने 9 साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने सद्दाम को दुष्कर्म का दोषी माना। न्यायालय ने उसे 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपया का अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतानी होगी। न्यायालय ने आदिल को दोष मुक्त किया है।