- स्टेज 4 के प्रतिबंध हमसे पूछे बिना मत हटाना
- प्रदूषण के चलते दिल्ली में स्कूल बंद
- कक्षा 10 व 12 के अलावा सभी छात्रों के लिए चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-एनसीआर रीजन में सरकारों को निर्देश दिया है कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति देखते हुए 12वीं तक के स्कूल बंद करने पर फैसला लें। एक्यूआई का स्तर नीचे लाने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) स्टेज 3 और स्टेज 4 के सभी जरूरी प्रतिबंधों को लागू किया जाए। इसी मुद्दे पर सोमवार सुबह जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में आपने देरी क्यों की।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप हमारी इजाजत के बगैर जीआरपी स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे। भले ही एकक्यूआई 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए। कोर्ट ने 12वीं तक के फिजिकल क्लासेस बंद करने पर भी जल्द फैसला लेने को कहा। वहीं दूसरी तरफ बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार से ग्रैप-4 लागू हो गया है। इसी वजह से राज्य के सभी स्कूलों में कक्षा 10 और 12 के छात्रों को छेड़ सभी के लिए शारीरिक कक्षाएं बंद कर दी गई हैं।
अगले आदेश तक सभी कक्षाओं की ऑनलाइन क्लास चलाने के निर्देश सरकार की ओर से जारी किए गए हैं। केंद्रीय प्रदूषण पैनल द्वारा दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप के चौथे चरण के तहत प्रतिबंध लगाए जाने के बाद कक्षा नौ तक के सभी स्कूलों को बंद करने तथा कक्षाओं को ऑनलाइन तौर पर चलाए जाने की घोषणा दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने की है।
हालांकि, 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को भौतिक कक्षाओं में उपस्थित होना होगा। मुख्यमंत्री आतिशा ने एक्स पर लिखा, कल से जीआरएपी-4 लागू होने के बाद, 10वीं और 12वीं कक्षा को छोड़कर, सभी विद्यार्थियों के लिए भौतिक कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। सभी स्कूल आगे के आदेश तक ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करेंगे। दरअसल, राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है, जिसके कारण अधिकारियों ने कड़े प्रदूषण विरोधी उपाय लागू किए हैं। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता खराब होने के कारण सोमवार सुबह से अतिरिक्त प्रतिबंध लागू कर दिया गया, यह निर्णय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा लिया गया है।