संत कबीर नगर,13 मार्च, 2025 (सूचना विभाग)।* जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के निर्देश के क्रम में तहसील धनघटा अन्तर्गत नेतवापुर स्थित न्यू आर्या हास्पिटल उमरिया बाजार के संचालक द्वारा अवैध रूप से चिकित्सालय संचालित किए जाने के संबंध में शिकायत मिलने व जांच/निरीक्षण के उपरांत शिकायत सही पाए जाने पर चिकित्सालय के संचालक के विरुद्ध थाना धनघटा में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है।
उल्लेखनीय है कि उक्त प्रकरण में जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में मुख्य चिकित्साधिकारी व उप जिलाधिकारी धनघटा द्वारा संयुक्त रूप से श्रीमती रेखा पत्नी सुनील, ग्राम व पोस्ट चपरा पूर्वी, तहसील धनघटा जनपद संत कबीर नगर के शिकायत पर नेतवापुर स्थित न्यू आर्या हास्पिटल उमरिया बाजार का औचक निरीक्षण दिनांक 18.02.2025 को किया गया था, जिसमें संचालक द्वारा तीन मरीजों को भर्ती करके इलाज किया जा रहा था जिनमें दो मरीज प्रसव आपरेशन के थे व एक मरीज सामान्य प्रकृति का था। मौके पर कोई भी चिकित्सक मौजूद नहीं था। संचालक से चिकित्सकों के अनुपस्थित के बारे में पूछने पर अवगत कराया गया कि चिकित्सक अभी कहीं गये है। मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ और संचालक ने अपने फोन द्वारा किसी व्यक्ति (चिकित्सक) से बात करायी गयी, चिकित्सक ने बताया कि मैं अभी झाँसी में हूँ तथा चिकित्सालय में दो दिन से न आने की बात स्वीकारी। इस प्रकार चिकित्सालय के संचालक विष्णु द्वारा झूठ बोलकर बगैर किसी चिकित्सा डिग्री के इलाज का दोषी पाया गया है। प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए न्यू आर्या हास्पिटल संचालक विष्णु पुत्र दिनेश निवासी समहौतापार बेलघाट गोरखपुर के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई।