Bihar Samajik Suraksha Yojana: बिहार सरकार हमेशा से अपने नागरिकों की सहायता और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन करती रही है। इन्हीं में से एक प्रमुख योजना है बिहार सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसके माध्यम से राज्य के 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ₹4000 की अनुदान राशि प्रदान की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य अनाथ बच्चों और उन बच्चों की मदद करना है, जिनके माता-पिता नहीं हैं या किसी गंभीर परिस्थिति के कारण उनकी देखभाल करने में असमर्थ हैं। इस योजना के बारे में विस्तार से जानें और देखें कि कैसे आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
Bihar Samajik Suraksha Yojana का उद्देश्य और लाभ
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में ऐसे बच्चों का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है, जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है, जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, या जो जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे हैं। यह अनुदान राशि इन बच्चों के लिए वर्ष में एक बार उपलब्ध होगी, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें और उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। इस योजना के तहत एक बच्चा 18 साल की आयु तक ₹4000 प्रतिवर्ष प्राप्त कर सकता है।
Bihar Samajik Suraksha Yojana के तहत दी जाने वाली राशि की विशेषताएं
इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली राशि केवल बिहार के मूल निवासियों के लिए उपलब्ध है और इसका लाभ ऐसे बच्चे प्राप्त कर सकते हैं जो अनाथ हैं, गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, या जिनके पिता का देहांत हो चुका है। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी आयु 18 वर्ष तक होने तक उन्हें यह सहायता मिल सके। इसके तहत बच्चों को अपने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सहायता प्राप्त होगी और वे समाज में आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
Bihar Samajik Suraksha Yojana के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आवेदक के पास आधार कार्ड, पारिवारिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, और मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बच्चे और उनकी माता के नाम से जॉइंट बैंक अकाउंट पासबुक की कॉपी, बीपीएल सूची की फोटो कॉपी, पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो आदि होना अनिवार्य है।
Bihar Samajik Suraksha Yojana पात्रता के मानदंड
इस योजना का लाभ केवल बिहार के ऐसे मूल निवासियों को मिलेगा जो समाज में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं और जिनकी वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम है। शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के लिए आय सीमा ₹95,000 प्रति वर्ष है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के लिए यह सीमा ₹72,000 निर्धारित की गई है। केवल वे बच्चे जो अनाथ हैं, गंभीर रूप से बीमार हैं, तलाकशुदा या विधवा मां के साथ रहते हैं या जिनके माता-पिता का निधन हो चुका है, इस योजना के लिए पात्र हैं।
Bihar Samajik Suraksha Yojana की आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑफलाइन है। आवेदक को बाल संरक्षण इकाई कार्यालय जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा। आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ कार्यालय में जमा करना होगा। इसके बाद आवेदन की समीक्षा कर योग्य आवेदकों को सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
कंक्लुजन
Bihar Samajik Suraksha Yojana राज्य के उन बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जिनके माता-पिता का सहारा नहीं है। यह अनुदान राशि बच्चों के आर्थिक विकास में सहायक होगी और उन्हें शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए प्रेरित करेगी। इस योजना का उद्देश्य न केवल बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है, बल्कि उनके जीवन में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना भी है। बिहार सरकार का यह कदम राज्य के भविष्य को सुरक्षित और सशक्त बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।