देवरिया। वरिष्ठ कोषाधिकारी अतुल पाण्डेय ने बताया है कि स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिसूचना 11 मार्च के तहत ₹10 हजार से ₹25 हजार तक मूल्यवर्ग के भौतिक गैर-न्यायिक स्टाम्पपत्रों को चलन से बाहर घोषित किया गया है। यह निर्णय 11 मार्च से प्रभावी होगा।
इस अधिसूचना के अनुसार, 11 मार्च से पूर्व खरीदे गए ऐसे स्टाम्पपत्रों का उपयोग एवं वापसी केवल 31 मार्च तक ही मान्य होगी। इसके बाद इन स्टाम्पपत्रों का कोई कानूनी मान्यकरण नहीं रहेगा। श्री पाण्डेय ने आम जनता से अपील किया कि यदि उनके पास इस मूल्यवर्ग के स्टाम्पपत्र उपलब्ध हैं, तो वे उन्हें निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपयोग कर लें या कोषागार में वापस कर दें।
इस संबंध में नागरिकों को जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।बताया कि 11 मार्च के पूर्व खरीदे गए स्टांप यदि अप्रयुक्त है तो उनकी वापसी सहायक महानिरीक्षक स्टाम्प(निबंधन) के माध्यम से कोषागार को भेजी जाएगी।