Financial Assistance Scheme for Farmers: यह एक सरकारी वित्तीय सहायता योजना है, जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति (SC) के किसानों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार SC किसानों को कृषि भूमि खरीदने के लिए प्रति एकड़ ₹1,00,000 की आर्थिक सहायता देती है। किसान अधिकतम 2 एकड़ भूमि तक खरीदने के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
Financial Assistance Scheme for Farmers का उद्देश्य
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अनुसूचित जाति के किसानों को खुद की खेती (Self-Cultivation) के लिए भूमि उपलब्ध कराना।
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आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के किसानों को स्वावलंबी बनाना।
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किसानों की आय और जीवन स्तर में सुधार लाना।
कितनी सहायता मिलती है?
उदाहरण के लिए, यदि कोई किसान 2 एकड़ भूमि खरीदता है, तो उसे ₹2,00,000 तक की सहायता मिल सकती है।
पात्रता Financial Assistance Scheme for Farmers
- आवेदक Scheduled Caste (SC) समुदाय से होना चाहिए।
- वह गुजरात का निवासी होना अनिवार्य है।
- आवेदक को खेती मजदूर (Agricultural Labourer) होना चाहिए।
- वार्षिक आय सीमा:
- ग्रामीण क्षेत्र: ₹6,00,000
- शहरी क्षेत्र: ₹6,00,000
- आवेदक को सरकारी सहायता के अलावा खुद जमीन खरीदने में सक्षम होना चाहिए।
- एक परिवार से केवल एक सदस्य को ही योजना का लाभ मिल सकता है।
- सरकार से खरीदी गई जमीन 15 वर्षों तक बेची नहीं जा सकती।
जरूरी दस्तावेज़ Financial Assistance Scheme for Farmers
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र (SC Certificate)
- कृषि मजदूरी का प्रमाण
- वार्षिक आय प्रमाण पत्र
- भूमि क्रय की मंजूरी (Revenue Department से)
- बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की कॉपी या रद्द चेक
- अन्य आवश्यक दस्तावेज़ जो पोर्टल पर मांगे जाएं
Important Links:
आवेदन कैसे करें?
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अपने नजदीकी जिला समाज कल्याण कार्यालय में जाएं।
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आवश्यक दस्तावेज जमा करें:
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जाति प्रमाण पत्र
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आय प्रमाण पत्र
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आधार कार्ड
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भूमि न होने का प्रमाण
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आवेदन फॉर्म भरें और सभी दस्तावेज संलग्न करें।
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स्वीकृति मिलने पर सहायता राशि सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है।

यह Financial Assistance Scheme for Farmers केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि एक अवसर है अनुसूचित जाति के किसानों को जमीन से जुड़ने, खेती को अपनाने और आत्मनिर्भर बनने का। सरकार की यह पहल सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता की दिशा में एक ठोस कदम है।
यदि आप या आपके जानने वाले कोई भी किसान इस योजना के पात्र हैं, तो इससे जुड़ी जानकारी स्थानीय कृषि विभाग या सामाजिक कल्याण कार्यालय से प्राप्त करें और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं।
FAQs: Financial Assistance Scheme for Farmers
1. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर: यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) वर्ग के किसानों के लिए है। लाभार्थी की पात्रता की पुष्टि जाति प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज़ों के आधार पर की जाती है।
2. इस योजना के तहत कितनी भूमि खरीदी जा सकती है?
उत्तर: इस योजना के अंतर्गत कोई भी पात्र किसान अधिकतम 2 एकड़ कृषि भूमि खरीद सकता है।
3. सरकार से कितनी वित्तीय सहायता मिलती है?
उत्तर: सरकार प्रति एकड़ ₹1,00,000 की सहायता देती है। यानी अधिकतम ₹2,00,000 तक की सहायता 2 एकड़ भूमि के लिए मिल सकती है।
4. क्या यह योजना पूरे भारत में लागू है?
उत्तर: यह Financial Assistance Scheme for Farmers केंद्रीय रूप से शुरू की गई थी, लेकिन इसका क्रियान्वयन अलग-अलग राज्यों में होता है। कुछ राज्यों में योजना के नियम अलग हो सकते हैं, इसलिए स्थानीय समाज कल्याण विभाग से जानकारी लेना ज़रूरी है।
5. Financial Assistance Scheme for Farmers के लिए आवेदन कैसे करें?
उत्तर: आप अपने जिले के समाज कल्याण कार्यालय, कृषि विभाग, या राज्य सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन और कई जगहों पर ऑनलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं।
6. क्या महिला किसान भी इस Financial Assistance Scheme for Farmers का लाभ ले सकती हैं?
उत्तर: हां, अनुसूचित जाति की महिला किसान भी इस योजना की पात्र हैं, बशर्ते वे सभी आवश्यक पात्रता शर्तें पूरी करती हों।
7. Financial Assistance Scheme for Farmers की शुरुआत कब हुई थी?
उत्तर: इस योजना की शुरुआत वर्ष 1986 में की गई थी और यह अब भी प्रभावी है।
8. क्या पहले से जमीन होने पर भी योजना का लाभ मिल सकता है?
उत्तर: Financial Assistance Scheme for Farmers यदि किसान के पास बहुत कम भूमि है, तो वह सीमित सीमा तक पात्र हो सकता है। हालांकि ज़्यादा ज़मीन होने पर पात्रता समाप्त हो सकती है। राज्य सरकार के दिशानिर्देश देखें।