उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार के द्वारा स्वरोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ में एक नई योजना को बनाया गया है जिसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के नाम से जाना जा रहा है और इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ऐसे युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा जो स्वयं का रोजगार शुरू करके आत्मनिर्भर बनने की इच्छा रखते हैं।
आप सभी को बताते चलें कि इस युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य के पात्र युवाओं को लोन की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि राज्य में स्वरोजगार बढ़ सकें। इस योजना के माध्यम से आप सभी पतराव को सरकार के द्वारा ₹500000 तक की परियोजना के लिए लोन प्राप्त हो सकता है। अगर आप उत्तर प्रदेश के स्थाई निवासी हैं और आपको अपना रोजगार शुरू करना है तो आपके लिए यह योजना सुनहरा मौका हो सकती है।
उत्तर प्रदेश के ऐसे सभी युवा जो स्वरोजगार शुरू करने के लिए इच्छुक है लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो वह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए सरकार के द्वारा कुछ पात्रता भी रखी गई है जिसको पूरा करने पर आपको योजना का लाभ मिल सकता है तो सबसे पहले आपको पात्रता के बारे में जान लेना है जो आपको आगे जानने मिलने वाली हैं।
CM Yuva Udyami Yojana
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संचालित की जाने वाली एक विशेष योजना है जिसे उद्यमिता विकास हेतु लागू किया गया है। इस योजना के माध्यम से सरकार के द्वारा राज्य के युवाओं को ₹500000 तक का लोन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि युवा वर्ग आसानी से लोन प्राप्त कर पाए एवं प्राप्त किए हुए लोन की सहायता से अपनी परियोजना को शुरू कर सकें।
जो भी युवा पैसों की कमी के कारण रोजगार शुरू नहीं कर पा रहे हैं वह इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं हालांकि इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन माध्यम से आवेदन पूरा करना होगा उसके बाद ही योजनाका लाभ मिल पाना संभव है। आप सभी युवाओं को इस आर्टिकल में इस योजना का आवेदन कैसे पूरा करना है यह चरणबद्ध तरीके से बताया गया है आप उसका पालन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए पात्रता
इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए नीचे दी गई पत्रताओं को पूरा करना आवश्यक है :-
- इस योजना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के सभी युवा आवेदन हेतु पात्र होंगे।
- योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता की आयु 18 वर्ष से ज्यादा की होनी चाहिए।
- अन्य उद्यमिता योजना के लाभार्थियों को पात्र नहीं माना जाएगा।
- आवेदन करने वालों के पास न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
- आवेदक के पास इस योजना के आवेदन से संबंधित सभी दस्तावेज होने चाहिए।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसी उद्देश्य के साथ में शुरू की गई है ताकि राज्य में स्वरोजगार के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित किया जा सके और साथ में राज्य में रोजगार के नए अवसर भी विकसित किए जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में स्वरोजगार एवं उद्यमिता के क्षेत्र में शुरू की गई है योजना एक सराहनीय प्रयास है।
इस योजना के तहत आप सभी युवा वर्ग स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त योजना के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को भी बढ़ावा मिलेगा और इस योजना के तहत सरकार एक रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के रूप में युवाओं को प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी जो अधिकतम ₹2000 प्रति वर्ष तक सीमित रहेगी।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए दस्तावेजों की जरूरत होती है जो इस प्रकार है :-
- दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- आयु प्रमाण पत्र
- शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र आदि।
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- इस योजना का आवेदन पूरा करने के लिए युवा उद्यमी विकास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।।
- वेबसाइट पर पहुंचने के बाद रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है।
- अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर जिसमें वह जानकारी दर्ज करें जो आपसे मांगी जा रही है।
- अब लॉगिन एवं पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा जिसकी मदद से पोर्टल पर लॉगिन करना है।
- लॉगिन हो जाने के बाद आवेदन की लिंक पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर ले।
- एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यानपूर्वक चेक करके मांगी गई जानकारी को सही-सही दर्ज करें।
- सभी जानकारी दर्ज करने के बाद जरूर दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करें।
- अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करना है और फिर आपका इस योजना का आवेदन पूरा हो जाएगा।