केंद्रीय सरकार तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय अनुसार भारत में कृषि के क्षेत्र में कई प्रकार की महत्वपूर्ण तथा किसानों के प्रति कल्याणकारी योजनाओं का संचालन पिछले कई सालों से किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं में अगर बड़ी योजनाओं की बात करें तो पीएम धन-धान्य कृषि योजना का नाम भी आता है।
यह योजना राष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही है जिसके चलते देश के 100 जिलों तक के लिए चिन्हित किया गया है। ऐसे स्थान जहां पर कृषि के अलावा किसानों के पास आय का कोई दूसरा साधन नहीं है परंतु वहां की उत्पादन क्षमता कमजोर है तो ऐसे किसानों के लिए वहां पर कृषि संबंधित हर प्रकार की सुविधाओं का प्रबंध किया जाता है।
पीएम धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत जो किसान लाभ लेना चाहते है उनके लिए इस योजना में पंजीकरण करना आवश्यक होता है। बताते चलें कि इस महत्वपूर्ण योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने की पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से व्यवस्थित किया गया है जिसके तहत किसानों के लिए कृषि संबंधी कार्यालय में जाकर आवेदन पूरा करना होगा।
PM Dhan-Dhanya Krishi Yojana
जैसा कि हमने बताया है कि पीएम धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए हर प्रकार की सुविधाओं को प्रदान किया जाता है जिसमें किसानों के लिए वित्तीय सहायता देना, सिंचाई के लिए उत्तम साधन प्रदान करना, आधुनिक कृषि के प्रति बढ़ावा देना, उपज हेतु प्रोत्साहन देना और आय में वृद्धि करना इत्यादि शामिल है।
पीएम धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत जो जिले शामिल किए गए हैं वह भारत के सभी राज्यों से चयनित है। बताते चलें कि इस योजना की शुरुआत से ही इन जिलों के लिए विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करवाएं जा रहे हैं। जल किसानों के लिए योजना का लाभ मिल रहा है वह केंद्र सरकार तथा वर्तमान प्रधानमंत्री जी के प्रति काफी शुक्रगुजार हैं।
ऐसे किसान जो इस समय पीएम धन-धान्य कृषि योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन सभी के लिए आज हम यहां पर महत्वपूर्ण योजना के पात्रता मापदंड ,विशेषताएं तथा अन्य सभी प्रकार की डिटेल बताने वाले हैं जिसके लिए आपको विस्तार पूर्वक इस जानकारी को जरूर पढ़ना चाहिए।
पीएम धन-धान्य कृषि योजना के लिए पात्रता
पीएम धन-धन कृषि योजना के अंतर्गत निम्न पात्रता मापदंड वाले किसानों के लिए लाभार्थी किया जा रहा है :-
- किसान मूल रूप से भारत के चिन्हित किए गए जिलों का निवासी होना चाहिए।
- उसकी आयु 18 वर्ष या फिर उससे अधिक ही होनी अनिवार्य है।
- किसान के नाम पर कृषि करने योग्य यानी दो हेक्टेयर या उससे अधिक भूमि होनी चाहिए।
- सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार किसान का बायोडाटा प्रमाणीकरण रूप से सक्रिय होना चाहिए।
- उसके पास कृषि संबंधित तथा पहचान संबंधी अनिवार्य दस्तावेज भी होने चाहिए।
पीएम धन धान्य कृषि योजना में वित्तीय सहायता
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय अनुसार धन-धान्य योजना के अंतर्गत कृषको के लिए विशेष प्रकार की वित्तीय सहायता भी आवश्यकता अनुसार प्रदान की जाती है। बताते चलें कि किसानों के लिए आपातकालीन स्थिति में या फिर फसल नष्ट हो जाने पर विशेष प्रकार के मफ़जे तथा सरकारी अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है।
इसके अलावा ऐसे किसान जो अपनी कृषि में बढ़ोतरी के लिए अग्रसर है उन सभी को सरकारी स्तर पर विशेष प्रकार के लोन प्रदान करवाएं जाते हैं। यह लोन सीमांत अवधि, दीर्घकालिक अवधि के आधार पर दिए जाते हैं जिन पर बहुत ही सामान्य ब्याज दरों को लागू किया जाता है।
पीएम धन धान्य कृषि योजना के लाभ
पीएम धन-धान्य कृषि योजना से किसानों के लिए निम्न प्रकार के लाभ हुए हैं :-
- इस योजना की कल्याणकारी मदद से किसानों की उपज भी काफी विकसित हुई है।
- पिछड़े क्षेत्र के किसानों के लिए कृषि के क्षेत्र में बेहतर प्रोत्साहन मिल पाया है।
- यह योजना किसानों के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने में भी मदद करती है।
- ऐसे किसान जहां पर सिंचाई के कोई पर्याप्त साधन नहीं है वहां पर सरकार के द्वारा विशेष प्रकार की व्यवस्थाएं स्थापित की जा रही है।
- अब किसान आधुनिकता के साथ अपनी कृषि के कार्यों को पूरा कर पा रहे हैं।
पीएम धन-धान्य कृषि योजना प्रशिक्षण
पीएम धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत किसानों के लिए नवीनतम पद्धति के आधार पर कृषि को आगे बढ़ाने के लिए तथा आधुनिकता को अपनाने के लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षकों का आयोजन भी किया जाता है। बताते चले कि इन प्रशिक्षण में क्षेत्र के सभी किसानों के लिए आमंत्रित किया जाता है जन्म में उन्हें विशेष प्रकार से किसी से जुड़ी सभी प्रकार की मूलभूत चीजों को समझाया जाता है।
पीएम धन-धान्य कृषि योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
पीएम धन-धान्य कृषि योजना के अंतर्गत ऑफलाइन आवेदन निम्न चरणों के मुताबिक पूरा करना होगा :-
- सबसे पहले किसान को अपने नजदीकी कृषि कार्यालय में पहुंच जाना होगा।
- किसान कार्यालय में जाने के बाद पीएम धन-धन योजना से जुड़े पात्रता मापदंड और सभी प्रकार के विवरण की जानकारी प्राप्त करते हुए फार्म प्राप्त कर लेना होगा।
- योजना के इस फॉर्म में किसान को अपनी पूरी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होगी।
- फॉर्म भर जाने के बाद आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपिया कराए और फॉर्म के साथ जोड़ें।
- अब अपने इस फॉर्म को कर्मचारियों के पास जमा कर दें जिसके बाद इसका वेरिफिकेशन शुरू होगा।
- फार्म के वेरिफिकेशन के आधार पर जानकारी सही पाई जाती है तो किस के लिए योजना से पंजीकृत कर दिया जाएगा।
- पंजीकरण पूरा हो जाने के बाद किसान प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं।